(वाशिंगटन, डीसी)- मानवाधिकार संस्था, ह्यूमन राइट वॉच ने कहा है कि निगरानी कानून में सुधार का जिम्मा अमेरिकी सीनेट का है। यूएसए फ्रीडम एक्ट का प्रारुप जिसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 22 मई 2014 को पारित किया है वह जन सामान्य के आंकड़ों को जुटाने पर रोक लगा पाने में नाकाम साबित होगा।
पदन में पारित कानून का प्रारुप पूर्व में पेश किए गए बिल का कमजोर व संपादित स्वरुप है। पूर्व के बिल में बड़े पैमाने पर जन सामान्य के व्यावसायिक रिकार्ड व फोन संबंधी आंकड़े जुटाने पर रोक लगाने में सक्षम था। आंकड़े जुटाने की इस प्रवृत्ति की अमेरिकी सुरक्षा विभाग को छोड़ कर सभी ने निंदा की है। ह्यूमन राइट वॉच की वरिष्ठ इंटरनेट शोधकर्ता सिंथिया वांग के मुताबिक यह तथाकथित संशोध्र बिल अमेरिका और दुनियाभर के इंटरनेट उपयोगकत्र्ताओं के विश्वास को हासिल कर पाने में नाकाम रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस सही मायनों में संशोधन बिल पारित नही करती है तब तक इंटरनेट आजादी को लेकर अमेरिकी नेतृत्व व निष्ठा संदेह के दायरे में रहेगी।
बिल के शुरुआती प्रारुप में सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर फोन व व्यवसाय संबंधी आंकड़े जुटाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के प्रावधान थे। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के पूर्व अनुबंधकर्ता एडवर्ड स्नोडन ने खुलासा किया है कि बिल देश के निगरानी कार्यक्रम के एक बहुत छोटे से हिस्से को जो कि यूएस रिकार्ड कलेक्शन से संबंधित है, को संबोधित करता है। हालांकि इसे ह्यूमन राइट वॉच सहित कई संस्थाओं का सर्मथन मिला था।
हालांकि बाद में 7 मई को बिल के कमजोर प्रारुप को सदन की न्यायिक समिति ने व बाद में 8 मई को अभिसूचना समिति ने मंजूरी प्रदान की। ह्यूमन राइट वॉच का कहना है कि जहां पहले एक बेहतर वैकल्पिक बिल का प्रारुप मौजूद था वहीं बाद में एक एक प्रारुप को मंजूरी दी गयी है जोकि भेदभाव पूर्ण तरीके से लाखों लोगों की निजता का ध्यान रखे बिना बड़े पैमाने पर आंकड़े जुटाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है।
राष्ट्रपति ओबामा, कांग्रेस के सदस्यों और दो स्वतंत्र समीक्षा पैनलों ने यह बयान दिया था कि आतंकवाद से लडऩे के लिए बड़े पैमाने पर फोन रिकार्ड एकत्र करना जरुरी नही है और इसे रोकना चाहिए। हालांकि बाद में ओबामा प्रशासन के साथ बंद दरवाजे में हुए समझौते के तहत सदन के नेतृत्व ने बिल को कमजोर कर दिया।
बिल के साथ प्रमुख समस्याएं इस तरह की है।
अस्पष्ट परिभाषाओं के बड़े पैमाने पर आंकड़े जुटाने पर रोक असंभव सदन के नेतृत्व ने पैर्टियॉट एक्ट की धारा 215 के तहत यूएस सरकार की आंकड़े जुटाने संबंधी प्रावधान को बांधने के मामले में बिल को कमजोर कर दिया है। अमेरिकी जांच एजेंसियां धारा 215 का प्रयोग यूएस को की जाने वाली फोन कॉल या आने वाले फोन कॉल का रिकार्ड जुटाने में करती हैं।