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अमेरिकी कांग्रेस: आप्रवासी विरोधी काला विधेयक को ख़ारिज करे

आप्रवासी गैरकानूनी घोषित होंगे, परिवारों को नुकसान होगा

(वाशिंगटन, डीसी) - ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज कहा, "यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ज्यूडिशियरी कमिटि को अमेरिकी आप्रवासन प्रणाली के अत्याचारपूर्ण पहलुओं को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सुरक्षा को कमजोर करनेवाले खतरनाक आप्रवासन विधेयक ख़ारिज कर देना चाहिए." यह विधेयक अमेरिका में रह रहे एक करोड़ दस लाख (11 मिलियन) अनधिकृत आप्रवासियों की उपस्थिति को अनिवार्य रूप से गैरकानूनी घोषित कर देगा.

(वाशिंगटन, डीसी) - ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज कहा, "यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ज्यूडिशियरी कमिटि को अमेरिकी आप्रवासन प्रणाली के अत्याचारपूर्ण पहलुओं को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सुरक्षा को कमजोर करनेवाले खतरनाक आप्रवासन विधेयक ख़ारिज कर देना चाहिए." यह विधेयक अमेरिका में रह रहे एक करोड़ दस लाख (11 मिलियन) अनधिकृत आप्रवासियों की उपस्थिति को अनिवार्य रूप से गैरकानूनी घोषित कर देगा.

इडाहो के प्रतिनिधि राउल लैब्राडोर द्वारा समर्थित "माइकल डेविस, जूनियर एंड डैनी ओलिवर इन ऑनर ऑफ़ स्टेट एंड लोकल लॉ एनफोर्समेंट एक्ट," एचआर 2431  पर आज हाउस ज्यूडिशियरी कमिटि में विचार जा रहा है. यह विधेयक स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को आव्रजन एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, अनधिकृत आप्रवासन को गैरकानूनी घोषित करता है, तथा राज्य के और भी आपराधिक कृत्यों को शामिल करने के लिए " घोर  अपराध" की संघीय परिभाषा को व्यापक करता है. ऐसे ही विधेयक 2013 और 2015 में पेश किए गए थे लेकिन वे पारित नहीं हुए.

ह्यूमन राइट्स वॉच की वरिष्ठ अमेरिकी शोधकर्ता ग्रेस मेन्ग ने कहा, "यह विधेयक छिन्न-भिन्न हो चुकी आव्रजन प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए कोई नया विचार पेश नहीं करता है, बल्कि इसकी जगह ऐसे अव्यवहार्य और अन्यायपूर्ण विचारों की व्यूह-रचना को पुनर्जीवित करता है जिन्हें पहले ही अस्वीकार किया जा चुका है. यह विधेयक एक ऐसे प्रशासन, जिसकी नुकसानदेह आप्रवासन नीतियां पहले से ही चरम सीमाओं पर पहुँच चुकी हैं, के मातहत आप्रवासियों के साथ-साथ उनके अमेरिकी परिवारों और समुदायों पर अनावश्यक विपत्ति का नया बोझ लाद देगा."

एचआर 2431, राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को संघीय आव्रजन कानूनों को लागू करने लिए अनधिकृत आप्रवासियों की जांच, पहचान, गिरफ्तार, नज़रबंद या संघीय हिरासत में हस्तांतरण करने का अधिकार देता है. राज्य और स्थानीय अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जब स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संघीय आव्रजन कानून लागू करने की अपेक्षा होती है, तो समुदायों को गंभीर नुकसान पहुंचता है, ह्यूमन राइट्स वॉच ने ऐसे मामलों को  दर्ज किया है. स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस तरह के अधिकार देने से नस्लीय रूपरेखा   (प्रोफाइलिंग) को भी प्रोत्साहन मिल सकता है.

विधेयक अमेरिका में गैरकानूनी उपस्थिति को छः माह कारावास वाला दंडनीय संघीय अपराध बना देगा, जिसका अर्थ है कि पर्यटक वीजा पर एक भी दिन अधिक रुकने वाले संघीय अपराध के दोषी होंगे. विधेयक अवैध पुनः प्रवेश के लिए पहले से ही कठोर दंड को और कड़ा बनाएगा, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि वास्तव में ये अभियोजन लोगों को निर्वासन के बाद अमेरिका में फिर से प्रवेश करने से रोकते हैं. यह विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए सच है जो अपने परिवारों के पास लौटने या हिंसा और उत्पीड़न से बचने की खातिर ऐसा करते हैं.

विधेयक बहुत पुराने स्पष्ट नियमों को बदलकर चरमरायी आव्रजन अदालत प्रणाली पर बहुत बड़ा बोझ डाल देगा. एचआर 2431 गंभीर अपराध की परिभाषा को भी व्यापक करके राज्य के आपराधिक कृत्यों को बढ़ावा देगा, यह स्वतः निर्वासन और पारिवारिक अलगाव की वजह बन सकता है और ग्रीन कार्ड धारकों के साथ भी ऐसा हो सकता है. यह परिवर्तन पूर्व-प्रभावी होगा, जिसका अर्थ है कि दशकों पुराने अपराध की वजह से भी निर्वासन शुरू होगा. अमेरिकी आव्रजन कानून में "गंभीर अपराध" की मौजूदा बहुत व्यापक परिभाषा ने अनगिनत परिवारों के अलगाव को अंजाम दिया है, इस पर पर्याप्त विचार किये बिना कि आप्रवासी कितने समय तक अमेरिका में रहे हैं या उनके पारिवारिक संबंध, सैन्य सेवा और अन्य कारक क्या हैं. उदाहरण के लिए, सात एक्स्टसी टेबलेट्स के साथ गिरफ्तार कॉलेज छात्र और ड्रग माफिया सरगना पहले से एक ही श्रेणी में हैं.

मेंग ने कहा, "यह बिल भयानक स्थिति को बदतर बना देगा. अमेरिकी नागरिक और अपने  परिवारों और समुदायों में आप्रवासी लोग एक निष्पक्ष और व्यावहारिक आव्रजन प्रणाली के हकदार हैं और वे दशकों से इसकी मांग कर रहे हैं. कांग्रेस को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसे पूरा करना चाहिए."

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